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वाराणसी: मासूम से रेप मामले में आरोपी पड़ोसी की जमानत खारिज

वाराणसी: मासूम से रेप मामले में आरोपी पड़ोसी की जमानत खारिज

वाराणसी: मासूम से रेप मामले में आरोपी पड़ोसी की जमानत खारिज

चन्दौली फुलपुर के एक गांव में छह साल की मासूम बच्ची से रेप और पॉक्सो के मामले में आरोपी पड़ोसी चिरंजीव पटेल की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार तृतीय की अदालत ने खारिज कर दी. विशेष लोक अभियोजक के साथ पीड़िता की अधिवक्ता सौम्या चौबे और रितु पटेल ने विरोध किया.अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 मई 2024 की भोर में उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म हुआ. घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर 5 मई 2024 को शराब के लती चिरंजीवी पटेल को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था. चिरंजीवी अभी भी जिला जेल में निरुद्ध है.

पुलिस की पूछताछ में चिरंजीवी ने बताया था कि वर्ष 2024 की पहली मई की रात भी वह शराब पीकर ट्यूबवेल पर सोने के लिए जा रहा था. रास्ते से गुजरते वक्त हैंडपंप के पास बच्ची को अकेला देख उसके अंदर हैवानियत जाग गई. बच्ची का मुंह दबाकर थोड़ी दूर स्थितगई. बच्ची का मुंह दबाकर थोड़ी दूर स्थित अपने तालाब पर ले गया, जहां मछली पालन करता है. घटना के समय वह अपना मुंह गमछे से बांधे हुए था. बच्ची से रेप के बाद अपने ट्यूबवेल पर चला गया. सुबह जब हो-हल्ला मचा, तब भी वह बच्ची के घर के पास ही था. इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें लगी थीं.

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